कोटा। कोटा शहर में डोल ग्यारस, तेजा दशमी, बारावफात एवं अनन्त चतुर्दशी पर्वो के दौरान शहर में जुलूस, झाकियां एवं शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने शहर में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है। आदेशानुसार निषेधाज्ञा 12 सितंबर रात्रि 12 से 12 नवम्बर प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण कोटा जिले में लागू रहेगी। निषेधाज्ञा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही जाएगी।आदेशानुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्यक्रमों के दौरान घातक हथियारों प्रदर्शन/प्रकटीकरण एवं उपयोग परपूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।




