Wednesday, April 22, 2026
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हाईकोर्ट ने गलता पीठ महंत अवधेशाचार्य को हटाया

राजस्थान हाई कोर्ट में गलता पीठ महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है, अदालत ने कहा है कि गलता पीठ के महंत पद पर राज्य सरकार ही नियुक्त कर सकती है, विरासत के आधार पर गलता पीठ का महंत नियुक्त नहीं हो सकता, इसके साथ ही अदालत ने गलता की संपत्ति पर मूर्ति का अधिकार मानते हुए राज्य सरकार को इसका संरक्षक बताया सरकार को गलता तीर्थ का उज्जैन के महाकाल और अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर इसका विकास करने को कहा

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