सिंगापुर। रिश्ते के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड पर करोड़ों रुपये खर्च करना एक भारतीय मूल के कारोबारी के लिए कानूनी विवाद का कारण बन गया। सिंगापुर हाई कोर्ट में पहुंचे इस हाई-प्रोफाइल मामले में कारोबारी ने ब्रेकअप के बाद अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से करीब 3.5 करोड़ रुपये वापस दिलाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया।
मामला TCI Express के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर अग्रवाल और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड फेलिशिया ली से जुड़ा है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, अग्रवाल ने 2023 में रिश्ता खत्म होने के बाद अदालत का रुख किया था।
4.68 लाख सिंगापुर डॉलर वापस मांगने का दावा
चंदर अग्रवाल का दावा था कि उन्होंने फेलिशिया ली को करीब 468,090 सिंगापुर डॉलर की राशि दी थी। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है। अग्रवाल के अनुसार, यह पैसा उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया था और रिश्ते के खत्म होने के बाद इसे वापस किया जाना चाहिए।
हालांकि, अदालत में इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके कि उक्त राशि वास्तव में ऋण के रूप में दी गई थी।
कोर्ट ने गिफ्ट मानकर किया दावा खारिज
सिंगापुर हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को दिए फैसले में उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का आकलन करते हुए माना कि रकम रिश्ते के दौरान स्वेच्छा से दी गई थी। अदालत के अनुसार, मामले में मौजूद सामग्री इस बात का पर्याप्त आधार नहीं देती कि यह रकम ऋण के रूप में दी गई थी।
इसी आधार पर अदालत ने चंदर अग्रवाल की रकम वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया।
CEO को देना होगा कानूनी खर्च
अदालत के फैसले का मतलब है कि चंदर अग्रवाल अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड से 468,090 सिंगापुर डॉलर की कथित राशि वापस नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें फेलिशिया ली के कानूनी खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।






