Tuesday, October 13, 2026
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कोटा पुलिस की सख्ती: थानों में लावारिस पड़े वाहन नहीं छुड़ाए तो होगी नीलामी

कोटा। शहर के विभिन्न पुलिस थानों में लंबे समय से जब्त और लावारिस पड़े वाहनों को लेकर कोटा पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने ऐसे वाहनों के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी है कि वे निर्धारित समय सीमा में संबंधित थाने पहुंचकर अपने वाहन छुड़ा लें। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार वाहनों की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, शहर के अलग-अलग थानों में लंबे समय से जब्त एवं लावारिस अवस्था में पड़े वाहनों की पहचान कर उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वाहन मालिकों को अपने वाहनों के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित पुलिस थाने में संपर्क करने के लिए कहा गया है।

तीन माह में वाहन नहीं छुड़ाया तो नीलामी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक नोटिस जारी होने के बाद संबंधित वाहन स्वामी तीन माह के भीतर अपने वाहन को छुड़ाने की प्रक्रिया पूरी कर लें। निर्धारित अवधि में वाहन नहीं छुड़ाने पर नियमानुसार वाहन की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिकों को वाहन पर दावा करने में परेशानी हो सकती है।

पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध है वाहनों की सूची

जब्त एवं लावारिस वाहनों से संबंधित सूची Rajasthan Police Portal और Kota City Police की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। वाहन मालिक सूची में अपने वाहन की जानकारी देखकर संबंधित थाने से संपर्क कर सकते हैं।

समय रहते थाने पहुंचने की अपील

कोटा पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे लापरवाही न बरतें और समय सीमा के भीतर संबंधित पुलिस थाने पहुंचकर अपने वाहन की जानकारी प्राप्त करें। आवश्यक दस्तावेज एवं कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वाहन छुड़ाने की कार्रवाई करें। पुलिस ने कहा है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नियमों के तहत नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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