कोटा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा एस.एन. व्यास के मार्गदर्शन में जिले में 9 जुलाई से स्लीपर एवं लग्जरी बसों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष संयुक्त अभियान लगातार जारी है। अभियान का उद्देश्य यात्रियों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के यात्रियों, की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है।
इसी क्रम में 22 जुलाई की रात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता चौधरी के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के संयुक्त दल ने शहर में संचालित स्लीपर एवं लग्जरी बसों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में यातायात निरीक्षक धारा सिंह एवं परिवहन निरीक्षक अवधेश कुमार डांगी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
अभियान के दौरान बसों में AIS-119 सुरक्षा मानकों, अनाधिकृत लगेज कम्पार्टमेंट, अवैध सीट एवं स्लीपर संशोधन, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), अग्निशमन उपकरण तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन की गहन जांच की गई।
निरीक्षण में 42 बसों की जांच की गई, जिनमें से 38 बसें सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के विरुद्ध ₹3,31,200 का चालान किया गया तथा 12 बसों को जब्त कर लिया गया।
सचिव गीता चौधरी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बस संचालकों में सुरक्षा मानकों के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता विकसित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा यह विशेष संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।




