Saturday, August 29, 2026
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नंबर प्लेट में गड़बड़ी तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जिला कलक्टर के सख्त आदेश

कोटा। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में नेशनल चम्बल घड़ियाल सेंचुरी एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर ने जिले के सभी पेट्रोल पंप एवं फ्यूल स्टेशन संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित नहीं हो, नंबर प्लेट छिपी हुई हो अथवा उसमें छेड़छाड़ की गई हो, ऐसे ट्रक, डम्पर, ट्रैक्टर, एक्सकेवेटर सहित किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल की आपूर्ति नहीं की जाए।

उन्होंने कहा कि ईंधन आपूर्ति के दौरान कोई भी संदिग्ध वाहन या गतिविधि सामने आने पर इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस थाना एवं संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाए। आदेशों की अवहेलना करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों एवं जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कठोर वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला कलक्टर ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कोटा को भी निर्देशित किया है कि बिना नंबर प्लेट या दोषपूर्ण नंबर प्लेट वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाकर जब्ती एवं पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उल्लेखनीय है कि अवैध खनन एवं रेत परिवहन में शामिल कई वाहन बिना वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या टेम्पर्ड नंबर प्लेट के संचालित हो रहे हैं और उन्हें फ्यूल स्टेशनों से ईंधन मिलने के कारण अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

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