कोटा । मृतका के जेवरों की चोरी, संपत्ति के दस्तावेज और एटीएम एवं ऑनलाइन माध्यम से लाखों रुपये निकालने के मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण में मृतका की पुत्री फरजाना बानो द्वारा न्यायालय के समक्ष एक इस्तगासा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने संबंधित प्रकरण में विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश पारित किए।
परिवादिया के अधिवक्ता एडवोकेट अन्सार इंदौरी ने बताया कि फरियादी फरजाना बानो ने एक इस्तगासा कोटा की एक अदालत में पेश किया था। इस्तगासे के अनुसार, माता सायरा बानो की मृत्यु के तुरंत बाद ननिहाल पक्ष द्वारा 55 लाख रुपये मूल्य के आभूषण चोरी कर लिए गए। इसके कुछ दिनों बाद, माता की मृत्यु से उत्पन्न गहरे सदमे के कारण पिता का भी निधन हो गया। इसके पश्चात पिता के एटीएम कार्ड तथा ऑनलाइन बैंकिंग/डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कथित रूप से लाखों रुपये की निकासी की गई।
पीड़िता फरजाना बानो ने इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने प्रस्तुत तथ्यों और अभिवचनों पर विचार करने के बाद कैथून निवासी नाना ईद मोहम्मद, नानी आमना बी, मामा फिरोज अहमद,शाकिर हुसैन, मामी बिल्किस बानो, ममेरा भाई उवैस रज़ा,मौसी शमीम बानो,मीना बानो,रिहाना बानो,जरीना बानो, संजीदा बानो ,मौसा आरिफ हुसैन और मुसेरे भाई परवेज़ अहमद के खिलाफ़ थाना उद्योग नगर को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिससे प्रकरण में विधिक जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
यह आदेश न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीड़िता पक्ष ने आशा व्यक्त की है कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से वास्तविक तथ्यों का पता चलेगा और दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।
















