कोटा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने केसर युक्त इलायची बनाम पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में कोटा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना जवाब पेश कर दिया है। सलमान की ओर से वकील पराग ने लिखित जवाब दायर करते हुए शिकायत को कपटपूर्ण, आधारहीन, कानून के विपरीत और विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है।
सलमान खान ने कहा — शिकायत गलत कानून के तहत दाखिल
जवाब में कहा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 के अंतर्गत कार्रवाई का अधिकार केवल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को है, किसी उपभोक्ता आयोग को नहीं। इसलिए आयोग इस शिकायत पर विचार करने का अधिकार नहीं रखता।
सलमान खान ने बताया कि वे वर्षों से फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं और ब्रांड एंबेसडर के रूप में उत्पादों को प्रमोट करते हैं, पर यह शिकायत गलत धारा के तहत दायर की गई है।
विज्ञापन इलायची का था, पान मसाला का नहीं — सलमान का दावा
जवाब में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने जिस उत्पाद को ‘केसर युक्त पान मसाला’ बताया है, वह पूरी तरह गलत है।
दरअसल विज्ञापन “सिल्वर कोटेड इलायची” का था, न कि पान मसाला का।इस तरह शिकायत गलत जानकारी और भ्रमित करने वाले सबूतों पर आधारित है।
शिकायतकर्ता पक्ष की आपत्ति
इधर, परिवादी के एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी ने सलमान खान द्वारा प्रस्तुत जवाब पर आपत्ति लगाते हुए आगे दलीलें पेश की हैं। मामले की अगली सुनवाई में आयोग दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगा।






