कोटा ACB की कार्रवाई: रिश्वत मांगने के आरोप में तत्कालीन संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के खिलाफ मामला दर्ज
कोटा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा ने बारां के तत्कालीन संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार आनंदीलाल मीणा के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारी पर कृषि बीज, दवाइयों और खाद वितरण से जुड़े लाइसेंस के रजिस्टर एवं बिलों के वार्षिक सत्यापन के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।
ACB के अनुसार, परिवादी ने 5 मई को ACB कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। परिवादी के पास कृषि बीज वितरण, कृषि दवाइयों की सप्लाई और खाद वितरण के लाइसेंस हैं। इनसे संबंधित रजिस्टर और बिलों का साल में एक बार संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाता है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि सत्यापन की प्रक्रिया के बदले तत्कालीन संयुक्त निदेशक आनंदीलाल मीणा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।
रिश्वत मांगने की पुष्टि, लेकिन ट्रैप नहीं हो सका
शिकायत के बाद ACB कोटा ने 6 मई को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया। ACB के मुताबिक सत्यापन के दौरान आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी।
इसी बीच एक अन्य परिवादी की शिकायत पर ACB बारां ने आनंदीलाल मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के कारण ACB कोटा द्वारा प्रस्तावित ट्रैप कार्रवाई नहीं हो सकी।
इसके बाद रिश्वत मांग के सत्यापन के आधार पर ACB कोटा ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह कार्रवाई ACB कोटा रेंज के IG ओमप्रकाश मीना के निर्देशन तथा एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में की गई।





