श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट अहम फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति अर्जी को खारिज कर दिया गया है, कोर्ट को यह तय करना था मामले में दाखिल की गई, 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हो सकेगी या नहीं?, यह फैसला जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया, मथुरा के जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाए दाखिल की गई, इसमें इन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन हिंदुओं की बताई, हिंदू पक्ष की ओर से यहां पूजा का अधिकार देने की मांग की गई,
कोर्ट ने अलग-अलग याचिकाओ एक साथ सुनवाई किए जाने को लेकर फैसला सुनाया गया
कृष्ण जन्म भूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका






