वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बदलने की 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया है, अगर नई नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो निश्चित तिथि के बाद 5 हजार का चालान हो सकता है सरकार ने एक माह का समय बढ़ा दिया है
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को बदलवाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं






