भारतसिंह चौहान
थाने पर हिरासत में गंभीर मारपीट का मामला_
कोटा । कोटा की एक अदालत द्वारा हिरासत में मारपीट के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाने के बाद थाना रेल्वे कॉलोनी द्वारा उसी थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। पीड़ित के वकील ह्यूमन राइट्स एडवोकेट अन्सार इन्दौरी ने बताया कि थाना रेलवे कॉलोनी के पुलिस कर्मियों द्वारा अकील खान नाम के एक युवक के साथ हिरासत में मारपीट की गई थी। गंभीर घायलावस्था में परिजनों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया था। पीड़ित द्वारा अपने साथ हुई मारपीट के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए शिकायत दी गई थी,जिस पर उचित कारवाही नहीं होने पर पीड़ित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत न्यायालय में पुलिसकर्मी के खिलाफ परिवाद पेश किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 1विभा आर्य ने परिवाद की जांच और पीड़ित के मेडिकल रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि परिवादी के साथ मारपीट की गई है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक वृत द्वितीय कोटा शहर को उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया था ।






