Saturday, April 18, 2026
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जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन्स व आतिशबाजी पर दो माह की निषेधाज्ञा लागू

जयपुर, 10 मई। पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर श्री अमित जैन ने आदेश जारी कर वर्तमान परिस्थिति में लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यह निषेधाज्ञा केन्द्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा सामरिक महत्त्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी, साथ ही किसी भी प्रकार के पटाखों/आतिशबाजी के क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगया गया है। यह आदेश सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दण्डित कराने की कार्रवाई की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

ड्रोन संचालको को तत्काल ड्रोन नजदीकी थानों में जमा करवाने होंगे इस आदेश के क्रम में जोधपुर आयुक्तालय के सभी ड्रोन संचालकों/धारकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा धारित ड्रोन को तत्काल प्रभाव से संबंधित/निकटतम पुलिस थानों में तत्काल जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी संचालक/धारक के द्वारा ड्रोन जमा नहीं करवाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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