कोटा/डबल मर्डर के करीब 7 साल पुराने मामले में न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायालय (डीजे कोर्ट) ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी चंद्रकांत पाठक निवासी मुरैना एमपी को आजीवन कारावास की सजा और करीब 60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते घर में घुसकर प्रोपर्टी डीलर की पत्नी व उसके 12 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक मनोजपुरी ने बताया कि फरियादी नवीन पाराशर ने जनवरी 2018 में भीमगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि वो चोपड़ा फार्म गली नंबर 2 के निवासी हैं। 21 जनवरी शाम साढ़े 6 बजे करीब के बाजार में सब्जी लेने गया था। पत्नी सोहिनी पाराशर, बेटा पीयूष और बेटी मान्या घर पर ही थी। सब्जी खरीदकर 5 मिनट बाद पत्नी को फोन किया। तो पत्नी ने फोन नहीं उठाया। मैं सीधा घर आ गया। देखा तो कमरे में बाहर दरवाजे पर बेटा पीयूष खून से लथपथ पडा था।





