Saturday, April 18, 2026
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गांजा तस्कर को को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माना

के डी अब्बासी

कोटा, अप्रैल – विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 9 सितम्बर 2020 को थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी कोटा शहर ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक शख्स को मय बैग के डिटेन किया।उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पंकज भारती पुत्र रमाकांत निवासी चित्रा डेरी के पास छावनी रामचंद्रपुरा थाना गुमानपुरा कोटा शहर का होना बताया।शख्स के कब्जे शुदा बैग की तलाशी ली तो उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया।गांजे का शुद्ध वजन 5 किलोग्राम हुआ।जिसको ज़ब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त पंकज भारती उर्फ राकेश उर्फ कालिया के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 8 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 47 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए पंकज भारती उर्फ राकेश उर्फ कालिया को 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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