जोधपुर- राजस्थान हाई कोर्ट में मसाज पार्लर के संचालन के लिए उचित नीति की मांग वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, ब्लू ओसियन थाई स्पा द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका में अधिवक्ता राहुल व्यास ने जनहित याचिका पेश कर बताया कि मसाज पार्लर व्यवसाय के संचालन के लिए राजस्थान में कोई लाइसेंस प्रक्रिया नहीं है, राजस्थान में मसाज पार्लर के संचालन के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश भी नहीं है, साथ बताया गया है कि दिशा निर्देश के अभाव में अवैध गतिविधियों दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कानून की उचित प्रतिक्रिया का पालन किए बिना पुलिस का प्रभाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है
मसाज पार्लर चलाने के नियमों पर कोर्ट ने मांगा जवाब




