– भारत सिंह चौहान
कोटा/कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की विभिन्न आवासीय योजनाओं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित आवास / फ्लेट्स के समस्त आवंटियों को आगाह किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को ₹1.50 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है, उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किस्त प्राप्त करने के लिए अपने आवश्यक दस्तावेज योजना के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में आवंटन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं एवं पति-पत्नी का (अविवाहित होने की स्थिति में माता का अथवा विधवा-विधुर होने की स्थिति में परिवार के किसी सदस्य का) अपडेटेड आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति (लिंक मोबाइल नंबर सहित) शामिल हैं। सभी लाभार्थियों को यह दस्तावेज दिनांक 12 दिसंबर 2025 तक कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय, मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या 126 में अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
लाभार्थियों की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा संबंधित योजनाओं में ही निर्धारित तिथियों पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 3 दिसंबर को रायपुरा अफोर्डेबल आवासीय योजना में पानी की टंकी के पास, 4 दिसंबर को मंगलम् अपार्टमेंट प्रेमनगर में सामुदायिक भवन (पार्क) में, 5 दिसंबर को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अफोर्डेबल आवासीय योजना में मेन गेट (RWA ऑफिस) के पास, 8 दिसंबर को मोहनलाल सुखाड़िया अफोर्डेबल आवासीय योजना (ब्लॉक A एवं B) में मेन गेट के पास तथा 9 दिसंबर को मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना (ब्लॉक D एवं G) में पानी की टंकी के पास कैंप लगाए जाएंगे। इसी प्रकार 10 दिसंबर को भदाना अफोर्डेबल आवासीय योजना में भी पानी की टंकी के पास दस्तावेज जमा कराने हेतु कैंप आयोजित किया गया है। रानपुर अफोर्डेबल आवासीय योजना तथा देवली अरब रोड स्थित पार्थ अपार्टमेंट के आवेदक अपने दस्तावेज निर्धारित अवधि में सीधे प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवा सकेंगे ।
जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 दिनांक 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, अतः पात्र आवेदक अपने दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि किसी कारणवश दस्तावेज कैम्प में जमा नहीं हो पाए हों, तो उन्हें 12 दिसंबर 2025 तक कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करायें । दस्तावेजों के अभाव में अनुदान राशि की आगामी किस्त स्वीकृत नहीं हो सकेगी तथा पूर्व में प्राप्त किस्तें भी निरस्त हो सकती हैं। अतः आवेदक आवश्यक दस्तावेज जमा करवाना सुनिश्चित करें ।






