बारां। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां ने वर्ष 2022 से लंबित चेक बाउंस प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने जगदीश एंड कंपनी एवं उसकी प्रोपराइटर शिल्पा ठाकुरिया पत्नी अमित ठाकुरिया उर्फ गोपाल ठाकुरिया को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही परिवादी सोनल सोनी के पक्ष में ₹4,00,000 के चेक के बदले ₹5,80,000 का भुगतान करने का आदेश भी दिया।
यह फैसला चेक बाउंस मामलों में समय पर भुगतान और वित्तीय अनुशासन के महत्व को रेखांकित करता है।






