नई दिल्ली/सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों की आवाजाही को तुरंत रोका जाए।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे स्थानों पर बाड़बंदी (fencing) की जाए ताकि आवारा कुत्ते इन परिसरों में प्रवेश न कर सकें। इसके साथ ही, पकड़े गए कुत्तों को दोबारा उसी स्थान पर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित रूप से शेल्टर होम (Animal Shelter) में रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए, ताकि दुर्घटनाओं और सार्वजनिक असुविधा से बचा जा सके। अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
इसके अलावा, कोर्ट ने राज्यों से तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा (affidavit) दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित और नागरिक सुरक्षा दोनों के मद्देनज़र जारी किया गया है, ताकि लोगों, विशेषकर बच्चों और मरीजों, को आवारा पशुओं से संभावित खतरों से बचाया जा सके।






