Wednesday, November 4, 2026
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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल से उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के आवेदकों को बड़ी राहत

 राज्य सरकार ने फ्लैट्स की भुगतान अवधि 10 वर्ष यानी 120 मासिक किश्तों में करने की दी स्वीकृति

कोटा/लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उनके मार्गदर्शन एवं जनहित की भावना को आगे बढ़ाते हुए कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त  बचनेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में प्राधिकरण द्वारा उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के फ्लैट्स की भुगतान व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस निर्णय के तहत योजना के फ्लैट्स की देय राशि अब 10 वर्ष अर्थात 120 मासिक किश्तों में जमा कराई जा सकेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों पर किश्तों का भार कम होगा और अधिकाधिक पात्र परिवार अपने फ्लैट का सपना साकार कर सकेंगे।

कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अंतर्गत कुल 832 फ्लैट्स का निर्माण कराया जा रहा है। योजना के लिए पूर्व में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लगभग 1,200 आवेदन पत्र बेचे गए, लेकिन केवल 210 आवेदन ही प्राप्त हुए। इनमें से 181 आवेदक पात्र पाए गए, जिन्हें अक्टूबर 2026 में प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किए जा चुके हैं।

आवेदन कम प्राप्त होने के कारणों का फीडबैक लेने पर आवेदकों ने किश्तों की भुगतान अवधि बढ़ाने की मांग की। पूर्व व्यवस्था के अनुसार राशि त्रैमासिक 8 किश्तों में जमा कराई जानी थी, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस आवेदकों को लगभग ₹90,000 तथा एलआईजी आवेदकों को लगभग ₹1.40 लाख प्रति तिमाही जमा कराने होते। यह राशि कई परिवारों के लिए आर्थिक रूप से दुविधापूर्ण थी। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की कुल कीमत ₹6.98 लाख, वहीं, एलआईजी श्रेणी के फ्लैट की कुल कीमत ₹10.73 लाख निर्धारित है।

आवेदकों की सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में प्राधिकरण ने भुगतान अवधि को 120 मासिक किश्तों में संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। संशोधित व्यवस्था के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की मासिक किश्त लगभग ₹4,900 एवं एलआईजी श्रेणी में मासिक किश्त लगभग ₹7,800 होगी।

किश्तों में कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। आवेदकों को केवल फ्लैट की मूल कीमत ही किश्तों में जमा करानी होगी। इसके अतिरिक्त, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नियमानुसार ₹2.50 लाख तक का अनुदान भी उपलब्ध हो सकेगा।

योजना के शेष फ्लैट्स के लिए भी शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। संशोधित किश्त व्यवस्था से अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना में शामिल होने और अपना फ्लैट प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल एवं राज्य सरकार के सहयोग से लिया गया यह निर्णय कोटा में किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को नई गति देगा।

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