Sunday, October 25, 2026
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27 अक्टूबर से शुरू होगी सुविधा, रेल दुर्घटना की स्थिति में मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज

अब रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मात्र 45 पैसे में मिलेगा यात्रा बीमा

27 अक्टूबर से शुरू होगी सुविधा, रेल दुर्घटना की स्थिति में मिलेगा 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज

कोटा। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 27 अक्टूबर  से यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत यात्री मात्र 45 पैसे प्रति यात्री प्रीमियम देकर पात्र रेल दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा कोटा मंडल सहित देशभर के रेलवे आरक्षण काउंटरों पर उपलब्ध होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक  सौरभ जैन ने बताया कि अब तक वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा मुख्य रूप से आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को उपलब्ध थी। नई व्यवस्था के तहत अब रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्री भी अपनी इच्छा के अनुसार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

बीमा के लिए डिजिटल भुगतान एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य

यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक होगी तथा यात्री की स्पष्ट सहमति के बाद ही बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए यात्री को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। टिकट किराए एवं बीमा प्रीमियम का भुगतान यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा क्यूआर कोड जैसे डिजिटल माध्यमों से करना अनिवार्य होगा। नकद भुगतान करने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बीमा प्रीमियम कर सहित मात्र 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। पॉलिसी संबंधी जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज

योजना के अंतर्गत पात्र रेल दुर्घटना अथवा निर्धारित अप्रिय घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये तक, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपये तक, अस्पताल में उपचार खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक तथा शव परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक का बीमा कवरेज उपलब्ध होगा। बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की निर्धारित शर्तों एवं पात्रता के अनुसार किया जाएगा।

यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी एवं आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षित टिकटों पर लागू होगी। सामान्य एवं अनारक्षित टिकटों तथा बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह योजना लागू नहीं होगी।

कोटा मंडल में सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी

जैन ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कोटा मंडल के यात्री आरक्षण काउंटरों पर इस सुविधा को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी एवं परिचालन व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संबंधित कर्मचारियों को यात्रियों की सहमति, बीमा विकल्प एवं डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

यात्रियों के लिए आवश्यक सूचना

वैकल्पिक यात्रा बीमा नहीं लेने के इच्छुक यात्रियों को आरक्षण मांगपत्र (Reservation Form) पर स्पष्ट रूप से ‘नहीं’ अंकित करना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे संबंधित आरक्षण फॉर्म में आवश्यक जानकारी सही एवं स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएं।

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पीआरएस प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन 27 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। यात्रियों से अपील है कि वे योजना से संबंधित जानकारी केवल रेलवे के अधिकृत स्रोतों से ही प्राप्त करें तथा भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं से बचें।

 

 

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