भारतसिंह चौहान
कोटा/ कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बकाया नगरीय कर नहीं चुकाने वाले भूखंड एवं आवास आवंटियों से शीघ्र भुगतान करने की अपील की है। केडीए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यास/प्राधिकरण द्वारा आवंटित और विक्रय किए गए अनेक भूखंडों एवं आवासों पर लंबे समय से नगरीय कर की राशि बकाया चल रही है।
आयुक्त ने कहा कि एकमुश्त आठ वर्षीय नगरीय कर जमा होने की स्थिति को छोड़कर नगरीय कर प्रतिवर्ष देय होता है। निर्धारित समय पर कर जमा नहीं कराने पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा तथा अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
केडीए ने सभी बकायेदार आवंटियों से आग्रह किया है कि वे अपने बकाया नगरीय कर की राशि ब्याज सहित जल्द से जल्द जमा करवाएं। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
केडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर कर भुगतान कर नागरिक अनावश्यक ब्याज एवं प्रशासनिक कार्रवाई से बच सकते हैं।






